Thursday 19 December 2013

एएमयू लॉ प्रोफेसर के गैर जमानती वारंट पर आईओ 23 को कोर्ट में तलब

अलीगढ़। इन दिनों अमुवि में चर्चा का विषय रहे लॉ  प्रोफेसर-विधि छात्रा मामले में गुरूवार को भी मामले की सुनवाई को आगामी 23 दिसम्बर के लिए टाल दिया गया। अमुवि के सस्पेंडेड लॉ  प्रोफेसर शब्बीर मामले में प्रोफेसर की सरेंडर अपील पर प्रोफेसर पक्ष के अधिवक्ता ने नोट  प्रेस  किया। गैर जमानती वारंट पर प्रोफेसर के अधिवक्ता का कहना था कि उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है जबकि पुलिस का पक्ष था कि इस बारे में नोटिस प्रोफेसर के आवास पर चस्पा कर दिया गया है। इस उलझन पर सीजेएम कोर्ट ने जांच अधिकारी को नोटिस कॉपी  कैस डायरी सहित आगामी 23 दिसम्बर को कोर्ट में तलब किया है। इस दौरान पीडि़ता पक्ष द्वारा वाद को वापिस लेने के लिए मिल रहीं धमकियों पर एक शपथ पत्र भी पेश किया गया। प्रोफेसर शब्बीर की बेगम डा.खान नूर इफरोज ने बताया कि किसी भी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है अगर नोटिस मिलेगा तो कोर्ट का सहयोग किया जायेगा।

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