अलीगढ: नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में फर्जी मतदान रोकने तथा उनकी पहचान सुनिष्चित कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 16 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदाता को मतदान केन्द्र पर उनके पास होना अनिवार्य है। जिनमें
भारत निर्वावन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड , पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड , राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक , फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख , रजिस्ट्रीकृत डीड आदि , फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख , फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र , फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस , फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र , श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड , राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर , सांसदों , विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं राशन कार्ड आदि प्रमुख हैं.
भारत निर्वावन आयोग द्वारा प्रदत्त मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड , पासपोर्ट , ड्राइविंग लाइसेंस , पैन कार्ड , राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र , सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक , फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख , रजिस्ट्रीकृत डीड आदि , फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख , फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र , फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस , फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र , श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड , राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर , सांसदों , विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं राशन कार्ड आदि प्रमुख हैं.
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